न्यायालय माननीय श्रीमान सोहनलाल भागोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. सेवाराम पिता चन्दरलाल नायक, उम्र 23 वर्ष, 2. कैलाश पिता चंदरलाल नायक, उम्र 20 वर्ष, निवासीगण- तरनोद, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 323 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 19.05.2017 को फरियादी खेमराज पिता बगदीराम ने पुलिस थाना महिदपुर रोड पर आकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह मंडी में हम्माली का कार्य करता है। सेवाराम व कैलाश भी हम्माली का कार्य करते है। दिनांक 19.07.2017 फरियादी मोबाईल पर गाने सुन रहा था तो वह गाने सुनकर गुनगुनाने लगा, तो इसी बात सेवाराम व कैलाश ने अनाज उठाने के आंकड़े से फरियादी को मारा, फरियादी भागने लगा तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर रोड़ द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।