दादा का एटीएम कार्ड चुराकर रुपए निकालने वाले पोते को न्यायालय उठने तक की सजा व5000 रुपए का अर्थदंड।

 न्यायालय माननीय श्रीमान एम.पी. नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महिदपुर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी फूलसिंह पिता यशवंत राजपूत, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम आजमाबाद, थाना राघवी, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 380 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21/09/2019 को फरियादी भंवरसिंह राजपूत ने थाना महिदपुर पर उपस्थित होकर इस आशय की एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि उसका भीमाखेड़ा स्थित ऐक्सिस बैंक में बचत खाता है और इसी खाते का बैंक शाखा द्वारा ए0टी0एम0 कार्ड जारी किया गया है तथा उक्त बचत खाते में दिनांक 11/07/2019 की स्थिति में 3,89,701 रूपए जमा थे जिसमें से उसने दिनांक 14/08/2019 को 50 हजार रूपए बैंक से निकाले थे तथा शेष राशि खाते में जमा थी और उक्त खाते का ए0टी0एम0 उसने उसके घर पेटी में रखा था जिसे कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया और चोरी किए गए ए0टी0एम0 से दिनांक 21/08/2019 को 1000 रूपए भगतसिंह चौक, महिदपुर स्थित बैंक ऑफ इण्डिया के ए0टी0एम0 से निकाले तथा उसके बाद घट्टिया, सुरासा, उज्जैन स्थित ए0टी0एम0 से दिनांक 27/08/2019 से दिनांक 03/09/2019 तक 10 हजार रूपए निकाले गए और इस प्रकार कुल 3,21,000 रूपए निकाल लिए हैं। उसके परिवार में गमी होने से उसने दिनांक 11/09/2019 को 50 हजार रूपए निकालने वह गया, किन्तु उसके खाते में राशि नहीं होने से बैंक द्वारा उसे मात्र 45 हजार रूपए ही दिए गए, तब उसने खाते की जानकारी निकाली तो उसे मालूम पड़ा कि कोई अज्ञात बदमाश ने उसका ए0टी0एम0 कार्ड चोरी करके धोखाधड़ी व छलपूर्वक उसके खाते से 3,21,000 रूपए ए0टी0एम0 के माध्यम से निकाल लिए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 420, 380 भादविमाननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी फूलसिंह से फरियादी का एटीएम कार्ड तथा नगद 02 लाख रूपये जप्त किये गये थे। 


 फरियादी भंवरसिंह जो कि आरोपी के रिश्ते में दादा है इस कारण उससे राजीनामा कर लिया था। राजीनामा के आधार पर अभियुक्त फूलसिंह को धारा 420 भादवि में दोषमुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


               


Popular posts
"मैं अपने किरदार से गहराई से जुड़ा हूं क्योंकि उसी की ही तरह मैं भी कम शब्दों में बहुत कुछ कह देता हूं" ज़ी थिएटर के टेलीप्ले 'तदबीर' में वे एक पूर्व सेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं
Image
मिलिए एंडटीवी के 'हप्पू की उलटन पलटन' की नई दबंग दुल्हनिया 'राजेश' उर्फ ​​गीतांजलि मिश्रा से!
Image
Corteva Agriscience® launches Novlect™ offering rice farmers weed control herbicide with added soil benefits OR Corteva Agriscience® launches Novlect™, bringing farmers a new herbicide to control weed in rice fields The new herbicide provides long-lasting weed control and protects crops throughout the growing season
Image
कमोडिटी व्यापारी से भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अदाणी का अविश्वसनीय सफर
Image
एण्डटीवी की नई प्रस्तुति ‘अटल‘ अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन की अनकही कहानियों का होगा विवरण्
Image