न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुधीर पिता चंदेश्वरी तिवारी, उम्र 21 वर्ष, निवासी- जिला सीधी को धारा 379 भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी शिवशंकर पिता श्रीराजदेव प्रसाद निवासी-गाजीपुर यूपी ने थाना जीआरपी पर एक आवेदन दिया कि मैं सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस टेªन के एसी कोच से अहमदाबाद से जबलपुर की यात्रा कर रहा था। दिनांक 16.02.2020 के सुबह 05ः30 बजे कालीसिंध स्टेशन के आसपास सीट पर रखा ओप्पो कम्पनी का मोबाइल, पावर बैंक, पर्स रखा था, जो एक व्यक्ति चोरी करके भागा है, मैं देखकर चिल्लाया कि पुलिस के जवान आ गये, जिन्होने मेरी मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा, उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम सुधीर पिता चंदेश्वरी तिवारी निवासी जिला सीधी का रहने वाला बताया। फरियादी के उक्त आवेदन पर थाना जी.आर.पी. उज्जैन द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध किया गया कि टेªन में लगातार चोरी की घटनाऐं हो रही है, अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः- टेªन में चोरी की घटनाऐ लगातार हो रही है तथा जिस व्यक्ति का सामान चोरी जाता है उसकी यात्रा कष्ट में हो जाती है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
सोमनाथ एक्सप्रेस में चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।