न्यायालय श्रीमान संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल उर्फ हातिम उर्फ गोपाल पिता महेश परमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी- राजीव रत्न कॉलोनी, थाना नीलगंगा, जिला उज्जैन को धारा 379 भादवि में आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,00/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है घटना दिनांक 09.08.2018 के शाम को 06ः00 को फरियादी आशीष पाटीदार ने अपने दोस्त के साथ आकर पुलिस थाना महाकाल पर इस आशय की रिपोर्ट कराई कि मैं अपने दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने अपनी मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर से आया था। मैनें अपनी मोटर सायकिल मंदिर के निर्गमन द्वार पर खड़ी करके लॉक लगाकर दर्शन करने मंदिर के अंदर चला गया था। फरियादी जब रात करीब 08ः00 बजे वापस आया तो उसने देखा कि जहां गाड़ी की थी, वहां पर मोटर सायकिल नहीं मिली, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसायकिल को चोरी कर ले गया। मोटर सायकिल आसपास तलाश की, किन्तु कहीं पता नहीं चला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राहुल से प्रकरण चोरी गई मोटर सायकिल जप्त की एवं आश्वयक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
मोटरसाइकिल चोर 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा।