इंदौर/उज्जैन विगत दिनों महू में भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करने वाले दंपत्ति की 4 वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर वहशी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर लाश को फेंक दिया था ।मामले में आरोपी को दोहरे मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गय।
प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती मौसमी तिवारी लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के द्वारा बताया गया कि इंदौर में न्यायालय श्रीमती वर्षा शर्मा विशेष सत्र न्यायाधीश( पास्को एक्ट )इंदौर के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर श्री मोहम्मद अकरम शेख, श्री आनंद नेमा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी महू के सशक्त अभियोजन में थाना मऊ के अपराध क्रमांक 485/ 19 विशेष प्रकरण 46/19 में आरोपी अंकित विजयवर्गीय पिता कमल विजयवर्गीय 28 वर्ष निवासी प्रशांति हॉस्पिटल के सामने महू जिला इंदौर को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 363 में 5 वर्षका कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड ,धारा 366 (क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 1000रुपये के अर्थदंड ,धारा 201 में 5 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड, धारा 376ए बी में आजीवन कारावास एवं1000 रुपये अर्थदंड,धारा 376 ए मे म्रत्यु दंड, धारा 302 में मृत्युदंड एवं अर्थदंड और धारा 5एम/6 पास्को एक्ट में आजीवन कारावास तथा1000रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया ।बताया जाता है कि आरोपी ने सड़क किनारे माता पिता के पास हुई थी उस दौरान उसका अपहरण कर उसके साथ घृणित कर उसकी हत्या कर लाश को फेंक दिया था।
अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को दोहरे मृत्युदंड की सजा।